राजगढ़

ऋण प्रकरणों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं  : कलेक्टर डॉ. मिश्रा।  स्वीकृत ऋणों का तत्काल डिस्बर्समेंट सुनिश्चित करें  15 दिवस बाद लंबित प्रकरणों की पुनः होगी समीक्षा एवं मॉनिटरिंग

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*ऋण प्रकरणों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं  : कलेक्टर डॉ. मिश्रा।*

 *स्वीकृत ऋणों का तत्काल डिस्बर्समेंट सुनिश्चित करें* 

 *15 दिवस बाद लंबित प्रकरणों की पुनः होगी समीक्षा एवं मॉनिटरिंग* 

 *राजगढ़ 21 मई, 2026* 

कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्‍ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैंकर्स एवं हितग्राहियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक (एलडीएम) श्री सुखवीर सिंह सहित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं हितग्राही उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने कहा कि शासन की स्वरोजगार एवं वित्तीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी हितग्राहियों को ऋण प्रकरणों से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों, प्रक्रिया एवं कोलेटरल सिक्योरिटी संबंधी जानकारी एक ही बार में स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें बार-बार बैंक के चक्कर न लगाने पड़ें।

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कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने बैठक में उपस्थित हितग्राहियों से स्वयं संवाद कर उनकी समस्याओं एवं लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। इस दौरान संबंधित बैंक शाखा प्रबंधकों को प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने तथा अनावश्यक विलंब नहीं करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों के ऋण प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं, उनमें तत्काल ऋण राशि का डिस्बर्समेंट सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी अनुविभागीय (राजस्‍व) अधिकारी को लंबित प्रकरणों की जानकारी संकलित कर उपलब्ध कराने एवं ऋण स्वीकृति में आ रही राजस्व संबंधी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने कहा कि 15 दिवस उपरांत सभी लंबित एवं स्वीकृत प्रकरणों की पुनः समीक्षा की जाएगी तथा प्रत्येक प्रकरण की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी, जिससे पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।