जिला राजगढ़ में नातरा झगड़ा कुप्रथा से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी (भा.पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री के.एल. बंजारे के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी राजगढ़ श्री अरविंदसिंह राठौर के नेतृत्व में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए नातरा झगड़ा के नाम पर अवैध धनराशि की मांग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
*प्रकरण का विवरण*
दिनांक 25.04.2026 को फरियादी कौशल्याबाई पति रोडमल तंवर, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम दलेलपुरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके पूर्व पति रामभरोसे पिता घीसालाल तंवर निवासी ग्राम बानपुर एवं उसके परिवारजन फरियादिया के ससुर से झगड़े के 14 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। उक्त राशि को नहीं देने पर आरोपियों द्वारा फरियादिया के गांव दलेलपुरा के ही रायसिंह तंवर के पिंडावडा एवं भूसे में आग लगाकर नुकसान किया गया गया एवं धमकी दी गई कि झगड़े की राशि नहीं देने पर वह ऐसे ही गांव में नुकसान करते रहेंगे व किसी को जान से मार देंगे।
उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली राजगढ़ में अपराध क्रमांक 240/2026 धारा 308(5), 326(एफ),3(5) बीएनएस के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
*गिरफ्तारी की कार्यवाही*
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीमती मंजू मखेनिया के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 08.06.2026 को आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय राजगढ़ में प्रस्तुत किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर उन्हें जिला जेल राजगढ़ दाखिल किया गया।
*गिरफ्तार आरोपी*
1. रामभरोसे पिता घीसालाल तंवर
2. बबलू पिता घीसालाल तंवर
3. जगदीश पिता घीसालाल तंवर
4. घीसालाल तंवर
चारों निवासी – ग्राम बानपुर थाना कोतवाली राजगढ़
*सराहनीय भूमिका (पुलिस टीम)*
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीमती मंजू मखेनिया, उप निरीक्षक भगवानसिंह खींची, सहायक उप निरीक्षक मन्नूलाल, प्रधान आरक्षक 658 नंदकिशोर मीणा, प्रधान आरक्षक 253 दिलीप मीणा, प्रधान आरक्षक 167 ओमप्रकाश मीणा की सराहनीय भूमिका रही।
*जनहित में अपील*
राजगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि नातरा झगड़ा जैसी कुप्रथाओं में संलिप्त होकर किसी प्रकार की अवैध मांग या लेन-देन न करें। इस प्रकार की गतिविधियां दंडनीय अपराध हैं।
किसी भी प्रकार की धमकी, अवैध वसूली या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
सौजन्य से: थाना प्रभारी राजगढ़ कोतवाली