राजगढ़

ब्यावरा सिटी कोतवाली पुलिस की कार्यवाही एवं प्रभावी अभियोजन से आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास ।

राजगढ़

 

दिनांक 14.04.2019 को फरियादी रवि पिता जय सियाराम जाटव, उम्र 22 वर्ष, निवासी रविशंकर नगर, ब्यावरा द्वारा थाना ब्यावरा शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि रात्रि करीब 09:30 बजे वह साहू धर्मशाला के पास मनीष नागर की पान गुमटी के सामने खड़ा था। उसी समय आरोपी लड्डू बना उर्फ अभिषेक राजपूत, निवासी ब्यावरा ने पीठ पीछे से आकर धक्का दिया, गाली-गलौच की और जान से मारने की नीयत से छुरी से उसके माथे पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा त्वरित रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं घायल को तत्काल उपचार हेतु भिजवाया गया। फरियादी के कथनों, घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों एवं चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दिनांक 15.04.2019 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

संपूर्ण विवेचना उपरांत सशक्त अभियोग पत्र (चालान क्रमांक 185/10.05.2019) माननीय विशेष न्यायालय (SC/ST एक्ट), राजगढ़ में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की गंभीरता, सामाजिक प्रभाव एवं प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इसे दिनांक 29.05.2019 को **सनसनीखेज अपराध** की श्रेणी में चिह्नित किया गया तथा इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की गई।

प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस एवं सुसंगत साक्ष्य तथा अभियोजन की प्रभावी प्रस्तुति के फलस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट, राजगढ़ द्वारा आरोपी को दिनांक 16.04.2025 को दोषसिद्ध पाते हुए **सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5000/- के अर्थदंड** से दंडित किया गया।

यह प्रकरण राजगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, सटीक विवेचना एवं प्रभावी अभियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे आमजन में न्याय की भावना और विश्वास सुदृढ़ हुआ है।